कोरबा(IBN-24NEWS) छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरुप नही मिल रहा वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन ,सरकार की नियम को अंगूठा दिखा रही समाज कल्याण विभाग, 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी नही बढ़ा वृद्ध ग्रामीणों की वृद्धा पेंशन,छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की माने तो समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन के हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू किया गया है,इस योजना में केंद्र सरकार के सहयोग से 80 वर्ष उम्र जारी होने पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा सन 2020 से 650रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है, किंतु समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा 81 वर्ष उम्र जारी होने पर दिया जा रहा है यानी कि 1वर्ष का प्रत्येक ऐसे वृद्धा पेंशन धारक को जो मुख्यमंत्री जी के नियमानुसार पेंशन पाने का हकदार होते हैं उन्हें 300रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 3600 रुपये का 1वर्ष का नुकसान हो रहा है, जो कि समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा अन्याय व घपला किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम करते हुए मुख्यमंत्री जी को वृद्धा पेंशन धारकों को सही हक दिलाने की कृपा की जाय।
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