संवादाता- महेन्द्र कुमार सिदार
रायगढ़/धरमजयगढ़(IBN 24 NEWS) 28जुलाई बुधवार की दोपहर धरमजयगढ़ दुर्गापुर एस ई सी एल कोयला खदान क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मेसर्स कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु के विस्फोटक भंडारण के विरोध में ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज कराई है।
पूर्व में यह क्षेत्र वेदान्त बाल्को 1070 हे. और डीबी पवार 540 हे. का प्रस्तावित क्षेत्र का होना पाया गया है। जहाँ किसानों द्वारा जनसुनवाई से लेकर कोर्ट तक इन दोनों कंपनी का पुर जोर बिरोध उन दिनों करते पाया गया था।और आज पुनः गुपचुप तरीके से कर्नाटक पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा यहाँ विस्फोटक भंडारण को लेकर शासन से अनुमति लेकर भंडारण केंद्र का निर्माण करना चाह रहा है।जिसे लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल तहसील कार्यालय में इसके विरोध में आवेदन प्रस्तुत कर इसके भंडारण गृह का निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई है।
वहीँ 2014 के कोलगेट घोटाले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके नीलामी के मामले में इन दोनों कंपनियों को निरस्त कर दिया था।,इसके पश्चात दुबारा कोयला मंत्रालय द्वारा इन दोनो कंपनी के क्षेत्र को नीलामी किया गया। जिसमे कर्नाटक पॉवर को पुनः यह क्षेत्र प्रस्तावित हुआ है।कोयला कंपनी के पैर पसारते ही फिर से प्रभावित क्षेत्रवासियों के भारी विरोध का स्वर गूंजने लगा है।जहाँ कर्नाटकपावर लिमिटेडके भंडारण गृह के माध्यम से क्षेत्र में पॉव पसारने को लेकर क्षेत्र के प्रभावित ग्रमीणों व किसानों ने कम्पनी के इस नीति का खुलकर विरोध करने लगे हैं।
प्रभावित क्षेत्र के किसान ग्रामीण व जनप्रतिधि यों है की लॉक डाउन की वजह से भी कंपनी की गुपचुप गतिविधियों का उन्हें पता नही चल पाया था। वहीँ गांव के कुछ लोगों को ऑन लाइन नेट के जरिए इसकी भनक लगते ही यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और कर्नाटक पॉवर ने गुपचुप तरीके से विस्फोटक भंडारण हेतु इश्तहार प्रकाशन किया है।कंपनी ने इस बात की जानकारी ग्रामवासियों को नहीं दिया।
तहसीलदार एवम संबंधित हल्का पटवारी को दिए गए ज्ञापन में प्रभावित ग्रामवासी ने स्पष्ट रूप से कहा है की,आवेदक अधीक्षण अभियंता (माइंस)मेसर्स कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन द्वारा विस्फोटक भंडारण हेतु विस्फोटक नियंत्रक नियम 2008के तहत विस्फोटक मैगजीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनापत्ति मांगी गई है।
उक्त पत्र कलेक्टर सहित जिला दंडाधिकारी रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1019/विस्फोटक लायसेंस/2021में आवेदन प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु धरमजयगढ़ न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।उक्त खसरा नंबर 253,1113/2 रकबा 0.686 पटवारी हल्का नंबर 36के ग्राम बायसी में स्थित है।
उक्क्त प्रस्तावित क्षेत्र पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आता है जिसमे पेशा ऐक्ट कानून का लागू होना पाया जाता है।ग्रामीणों ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहा है के,हम समस्त ग्रामीण एवम जनप्रतिनिधि यह फैसला लिए हैं की ऊपर उल्लेखित खसरा नंबर उनके गांव के समीप है,और इस क्षेत्र में लगातार वन्य जीव जंतु के साथ जंगली हाथियों का विचरण होता रहता है।
अपने पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने तहसील न्यायालय धरमजयगढ़ कंपनी द्वारा विस्फोटक भंडारण के विरोध में आपत्ति दर्ज की है।तथा पांचवी अनुसूची क्षेत्र का हवाला देते हुए व जंगली जीव जंतु के साथ हाथियों की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए । मेसर्स कर्नाटक पॉवर के प्रस्तावित मैगजीन विस्फोटक भंडारण को निरस्त करने की मांग शासन प्रशासन से की है।वहीं ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा गुपचुप तरीके से क्षेत्र में पैर पसारने की बात को लेकर पुरजोर विरोध करते पाया गया है।।
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