कोरबा/पसान (IBN24NEWS) अवैध खरीदी बिक्री , अवैध नामांतरण तथा पसान नायाब तहसीलदार सुशील कुलमित्र द्वारा निलंबित पटवारी मोहन राम दिवाकर से नामांतरण करवाने पर कार्यवाही बाबत...
( 1 ) यह कि ग्राम पसान तहसील पोड़ी उपरोड़ा , जिला-कोरबा (छ. ग) में स्थित
खसरा नं-174/1/थ/1 की खरीदी बिक्री जिला कलेक्टर की बिना अनुमति के किया गया हैं, क्यूंकि उपरोक्त खसरा नं का मूल खसरा नं -174/1 है जो कि शासकीय भूमि बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज हैं. जिसके विक्रय हेतु , कलेक्टर अनुमति की आवश्यकता होती हैं..!
( 2 ) यह कि उपरोक्त खसरा नं 174/1/थ/1 का अवैध विक्रय होने के पश्चात पसान नायाब तहसीलदार सुशील कुलमित्र द्वारा नामांतरण पर रोक न लगाकर न्यायालय पसान में प्रकरण चलाकर नामांतरण आदेश जारी किया गया, जो कि अधिकारो का दुरुपयोग है ..क्यूंकि जिला कलेक्टर अनुमति के बिना नायाब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश जारी करना गम्भीर अनुशासनहीनता है..!
( 3 ) यह कि उपरोक्त नामांतरण आदेश नायाब तहसीलदार सुशील कुलमित्र द्वारा एक निलंबित पटवारी मोहनराम दिवाकर को दिया गया.... तथा निलंबित पटवारी से नामांतरण करवाया गया .. पसान पटवारी मोहनराम दिवाकर 18/09/2020 को निलंबित किया गया था ..जबकि उपरोक्त नामांतरण 29/09/2020 के आसपास किया गया है जो कि पूरी तरह अवैध है .वही पटवारी के निलंबित होने की जानकारी तहसील पोड़ी उपरोड़ा से प्राप्त की जा सकती है...!
( 4 ) यह कि पसान नायाब तहसीलदार सुशील कुलमित्र द्वारा उपरोक्त नामांतरण पश्चात डिजिटल साइन निलंबित पटवारी मोहनराम दिवाकर से ही 13/10/2020 को करवाया गया है जबकि पटवारी को 18/09/2020 को ही निलंबित हो गए थे...साक्ष्य के रूप में खसरा सलंग्न है जिसमे नाम व दिनांक अंकित हैं !
( 5 ) यह कि उपरोक्त खसरा नं का रकबा 0.015 है जिसका अवैध नक्शा बटांकन ऑनलाइन कर दिया गया है ..जबकि 5 डिसमिल से कम भूमि का नक्शा बटांकन नही होता है...
( 6 ) यह कि उपरोक्त अवैध खरीदी बिक्री , अवैध नामांतरण , अवैध बटांकन के पश्चात आज वर्तमान में उक्त भूमि पर एटीएम संचालित है ...जिससे कि उपरोक्त खरीदी बिक्री , नामांतरण में भारी भष्टाचार तथा शासकीय पद का दुरुपयोग का मामला बनता है !
( 7 ) यह कि उपरोक्त नामांतरण प्रकरण का प्रकरण क्रमांक ( 22-अ-06-2019-20 ) है.. जिसके प्रकरण को कलेक्टर महोदया स्वंय पड़ सकते है ...!
( 8 ) यह कि उपरोक्त ख. नं 174/1/थ/1 के नामांतरण के लिए पूर्व के पटवारी तथा न्यायालय नायाब तहसीलदार द्वारा इनकार कर दिया गया था....वही निलंबित पटवारी का प्रभार दूसरे पटवारी को ना दिलवाकर नायाब तहसीलदार सुशील कुलमित्र द्वारा अवैध रिकॉर्ड दुरुस्ती तथा डिजिटल साइन करवाया गया ...जो कि भयंकर जालसाजी व शासन से धोखाधड़ी हैं !
( 9) यह कि ख.नं 174/1/थ/1 का अवैध नामांतरण करना तथा निलंबित पटवारी से रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने के कारण पसान नायाब तहसीलदार पर कड़ी कार्यवाही की जाए , व इस प्रकरण की जांच पोड़ी उपरोड़ा अनुविभाग के बाहर के अधिकारियों से करवाने की दया करे , तथा इस प्रकरण को (T. L) में लेने की दया करे...! चुंकि ऐसे प्रकरण दलालों के कारण होते हैं इस कारण से उपतहसील पसान में वकीलों व जन में आक्रोश है ....!
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