कोरबा/पाली:- अनुसूचित जाति के लिए पूर्व में उपयोग किये जाने वाले शब्द का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के बाद भी महिला एवं बाल विकास विभाग पाली परियोजना की अधिकारी ने शासकीय दस्तावेजों में उस शब्द का उपयोग कर फंस गई है जहां मामले को लेकर एक जनपद सदस्य ने थाने में लिखित शिकायत दी है।जिसके आधार पर पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है।
महिला एवं बाल विकास पाली की परियोजना अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में सदस्यों को जो शासकीय दस्तावेज प्रेषित किया गया जिसमें अनुसूचित जाति के लिए प्रतिबंधित शब्द का उपयोग किया गया था।अधिकारी ने अपने दस्तावेज में जिस शब्द का उल्लेख किया था, अनुसूचित जाति के लिए पूर्व में उपयोग किये जाने वाले उस शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रतिबंध लगा दी है।बावजूद इसके अधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर प्रतिबंधित शब्द का शासकीय काम-काज में उपयोग किया गया।जिससे क्षुब्ध जनपद सदस्य अनिल टंडन ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध पाली थाने में लिखित शिकायत देकर उचित कार्यवाही का मांग किया है।इस विषय पर थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर ने बताया कि शिकायत के आधार पर बयान कलमबद्ध किया जा रहा है जिसके उपरांत समुचित कार्यवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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