नगरी निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, पर्यवेक्षक एवं सुपरवाईजरों की होगी नियुक्ति



 कोरबा (IBN-24NEWS)/नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वेक्षण का कार्य संपादित करने के लिए जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीईओ जिला पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार नगर निगम कोरबा के लिए आयुक्त नगर निगम कोरबा को, नगर पालिका कटघोरा के लिए सीएमओ कटघोरा को, नगर पालिका दीपका के लिए सीएमओ दीपका को , नगर पंचायत पाली के लिए सीएमओ पाली एवं नगर पंचायत छुरीकला के लिए सीएमओ छुरीकला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद स्तर पर सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक एवं सुपरवाईजरों की नियुक्ति की जाएगी। नगरीय क्षेत्र के लिए जोनल स्तर पर जोन कमिश्नर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इसी प्रकार अलग-अलग वार्डो में वार्ड मोहर्रिर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सुपरवाइजर तथा वार्डों में वार्ड मोहर्रिर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में दो पंचायतों में एक पर्यवेक्षक तथा मैदानी क्षेत्रों में चार पंचायतों में एक पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जिले की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके लिए एक प्रपत्र भी जारी किया गया है इस प्रपत्र में नोडल अधिकारी तथा पर्यवेक्षकों के पदनाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल तथा संबंधित वार्ड, जोन या ग्राम पंचायत का उल्लेख किया जाएगा।

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